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पालन पोषण देखरेख

“18 वर्ष से कम आयु के निराश्रित, बेसहारा, परित्यक्त बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु गैर संस्थागत पालन पोषण एवं देखरेख हेतु फ़ॉस्टर केयर योजना (Foster Care) स्वीकृत हैं। योजना के तहत् बच्चों को अस्थाई रूप से पालन पोषण हेतु पालन पोषण देखरेख में तब तक के लिए सौंपा जाता है, जब तक कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां सुदृढ़ न हो जाए। ”
पालन-पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त बालक:
ऐसे परिवारों के बालक जिनके जैविक माता-पिता किन्हीं गलत कार्यों मे लिप्त हैं या जिनके माता-पिता या तो सक्षम नहीं हैं या संकट की स्थिति में हैं तथा बालक की देखरेख की स्थिति में नहीं हैं या माता-पिता जीवित नहीं हैं। ऐसे बालक जिनकी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में देखभाल की जा रही है, उन्हें पारिवारिक जीवन जीने का अवसर देना।
ऐसे बालक जिन्हें विभिन्न कारणों से दत्तक पर नहीं दिया जा सकता है।
पालन- पोषण देखरेख हेतु सक्षम व्यक्ति/संस्था :
एकल माता-पिता। दंपत्ति। ऐसे गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य मान्यता प्राप्त व्यक्ति/अथवा अभिकरण जो व्यक्तिगत तौर पर अथवा समूह पोषण देखरेख के लिए बालक /बालकों की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक हों।