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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना का लाभ केवल नवीन उधमों की स्थापपना हेतु देय होगा। योजना अंर्तगत उधमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान होगा। मुख्यीमंत्री युवा उधमी योजना की अर्हता एवं वित्ती्य सहायता संबंधी प्रावधान निम्नाानुसार होंगे:-

परियोजना लागत : रूपये 10 लाख से रूपये 01 करोड़ तक

पात्रता:- (क) आयु – 18-40 वर्ष, (ख) शैक्षणिक योग्यता -न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण , (ग) आय – सीमा कोई बंधन नही

वित्तीय सहायता:- (क) मार्जिन मनी सहायता- परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 12 लाख), ख) ब्याज अनुदान- पंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षो तक, (ग) गारंटी फीस (सी.जी.टी.)- प्रचलित दर से, अधिकतम 7 वर्षो तक इस योजनांर्तगत व्यालपारिक गतिविधियां पात्र नही होंगी

प्रशिक्षण : उद्धमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में संपूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यसक कार्यवाही की जाती है