प्रसूती सहायता
नगरीय निकायों में पंजीबद्ध केश शिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साईकिल रिक्शाा चालक,कुम्हायर आदि को प्रसूती होने पर प्रसूती सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके आवेदन संबंधित निकाय में मय सहपत्रों के जमा करने होते है प्रसूती सहायता की राशि जिला शहरी विकास अभिकरण से संबंधित निकाय को जारी कर दी जाती है।