उषा किरण योजना (घरेलु हिंसा)
उषा किरण योजना अंतर्गत (घरेलू हिंसा) से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 के तहत् यानि ऐसा कार्य या हरकत जो किसी पीड़ित महिला एवं बच्चों (18 वर्ष से कम के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को खतरा/संकट की स्थिति, आर्थिक नुकसान, क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे दुखी व अपमानित होते हो। इसके तहत् शारीरिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, लैगिक व आर्थिक हिंसा य धमकी देना आदि महिलाओं एवं विपेक्षी परिवारो को कार्यालय मे काउंसलिंग के लिये बुलाया जाता है एवं दोनो परिवारो को समझाइस दी जाती है एवं दोनो परिवारो को घरेलू विवाद और संबंधी समझौता कराया जाता है। यदि उक्त समझाइस देने पर भी समझौता नहीं हो पाता है तो उक्त षिकायतों को डी.आई.आर. भरने एवं न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए संबंधित परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।