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अनुग्रह सहायता

नगरीय निकायों में पंजीबद्ध केश शिल्पी ,स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साईकिल रिक्शाा चालक,कुम्हार आदि की आकस्मात मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके आवेदन संबंधित निकाय में मय सहपत्रों के जमा करने होते है अनुग्रह सहायता की राशि जिला शहरी विकास अभिकरण से संबंधित निकाय को जारी कर दी जाती है।