प्रर्वतकता
निर्धन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है ताकि वह अपने बच्चों का भरण-पोषण, शिक्षा एवं चिकित्सीय व्यवस्था कर सकें।
प्रवर्तकता सहायता निम्न प्रकारों मे उपलब्ध करवाई जायेगीः
निवारकःबच्चे के परिवार में बने रहकर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए परिवारों को प्रवर्तकता (sponsorship) सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। यह बच्चों को निराश्रित/असुरक्षित बनने, भागने, बाल विवाह के लिए विवश किए जाने बाल श्रम मे ढकेले जाने, संस्था में निवास करने हेतु विवष होने आदि से बचाने वाला एक प्रयास है।
पुनर्वास:निर्धनता के कारण संस्थाओं मे रह रहे बच्चों को प्रवर्तकता सहायता द्वारा परिवारों मे वापस मिलाया जा सकता है।
योजना का फोकस (संकेंद्रण):योजना के प्रारंभ में पहले से बालगृहों में रह रहे बालकों के पुनर्वास पर संकेंद्रण है। अतः समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन में ऐसे संस्थागत बालकों के परिवार आधारित प्रवर्तकता को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके दोनों अथवा कम से कम एक पालक जीवित हों ताकि ऐसे बालकों/बालिकाओं को उनके जैविक परिवार से पुर्नएकीकृत किया जा सके।
बालकों के चयन का आधार: बालक 0-18 वर्ष की आयु का हो। बालक, बालगृह में लगातार 6 माह से अधिक समय से निवासरत हो।आर्थिक सहयोग कर उसके परिवार में पुनःस्थापित किया जा सकता हो। परिवार की वार्षिक आय 24,000 रूपए से अधिक न हो।ऐसे बालकों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पालक एकाकी माता, विधवा स्त्री, एचआईवी/कुष्ठ रोग से पीडित अथवा जेल में निरूद्ध हों।