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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

इस योजना के अंर्तगत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उधमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होंगे।
परियोजना लागत : अधिकतम रूपये बीस हजार
पात्रता
(क) आयु -18-55 वर्ष
(ख) शैक्षणिक योग्यता -कोई बंधन नही
(ग) आय श्रेणी -बी.पी.एल.(केश शिल्पी ,स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साईकिल रिक्शाी चालक,कुम्हार आदि)
वित्तीय सहायता :
(क) मार्जिन मनी -परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
(ख) सहायता- अधिकतम रूपये 10000

• आवेदन पत्र संबंधित नगर पालिका में सहपत्रों सहित प्रस्तुित किये जायेंगे। विभागीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निराकरण हेतु बैंक भेजे जायेगें।
• आर.बी.आई. के निर्देशानुसार बैंक द्वारा प्रकरण प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर निराकरण किया जायेगा एवं प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अंदर बैंक ऋण वितरण करेगा।