मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
योजना का लाभ केवल नवीन उधमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान दिनांक 01/08/2014 से विभिन्न विभागों के लिये समान रहेंगे। योजना की आर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे।
परियोजना लागत : रूपये 20 हजार से 10 लाख
पात्रता:- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहियें एवं किसी भी बैंक से डिफाल्ट़र नही होना चाहियें इस योजनांर्तगत एक व्यक्ति को केवल एक बार ही लाभ देय होगा।
(क) आयु – 18-45 वर्ष
(ख) शैक्षणिक योग्यता – न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण
(ग) आय – सीमा कोई बंधन नही
वित्तीय सहायता :
(क) मार्जिन मनी सहायता, (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1 लाख, (ब) बीपीएल/अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्यै पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/नि:शक्तगजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख
(ख) ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक अधिकतम रूपये 25000 प्रतिवर्ष
(ग) गारंटी फीस (सी.जी.टी.) -प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षो तक
- आवेदन पत्र संबंधित नगर पालिका में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। विभागीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निराकरण हेतु बैंक भेजे जायेगें।
- आर.बी.आई. के निर्देशानुसार बैंक द्वारा प्रकरण प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर निराकरण किया जायेगा एवं प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अंदर बैंक ऋण वितरण करेगा।