शहरी विकास अभिकरण
फ़िल्टर स्कीम श्रेणी वार
अनुग्रह सहायता
नगरीय निकायों में पंजीबद्ध केश शिल्पी ,स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साईकिल रिक्शाा चालक,कुम्हार आदि की आकस्मात मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके आवेदन संबंधित निकाय में मय सहपत्रों के जमा करने होते है अनुग्रह सहायता की राशि जिला शहरी विकास अभिकरण से संबंधित निकाय को जारी कर दी जाती है।
प्रसूती सहायता
नगरीय निकायों में पंजीबद्ध केश शिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साईकिल रिक्शाा चालक,कुम्हायर आदि को प्रसूती होने पर प्रसूती सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके आवेदन संबंधित निकाय में मय सहपत्रों के जमा करने होते है प्रसूती सहायता की राशि जिला शहरी विकास अभिकरण से संबंधित निकाय को जारी कर दी जाती है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
इस योजना के अंर्तगत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उधमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होंगे। परियोजना लागत : अधिकतम रूपये बीस हजार पात्रता (क) आयु -18-55 वर्ष (ख) शैक्षणिक योग्यता -कोई बंधन नही (ग) आय श्रेणी -बी.पी.एल.(केश शिल्पी ,स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साईकिल रिक्शाी…
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
योजना का लाभ केवल नवीन उधमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान दिनांक 01/08/2014 से विभिन्न विभागों के लिये समान रहेंगे। योजना की आर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे। परियोजना लागत : रूपये 20 हजार से 10 लाख पात्रता:- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहियें एवं किसी भी बैंक से डिफाल्ट़र नही होना चाहियें इस योजनांर्तगत एक व्यक्ति को केवल एक बार ही लाभ…
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
योजना का लाभ केवल नवीन उधमों की स्थापपना हेतु देय होगा। योजना अंर्तगत उधमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान होगा। मुख्यीमंत्री युवा उधमी योजना की अर्हता एवं वित्ती्य सहायता संबंधी प्रावधान निम्नाानुसार होंगे:- परियोजना लागत : रूपये 10 लाख से रूपये 01 करोड़ तक पात्रता:- (क) आयु – 18-40 वर्ष, (ख) शैक्षणिक योग्यता -न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण , (ग) आय – सीमा कोई बंधन नही वित्तीय सहायता:- (क) मार्जिन मनी…